अध्याय - 9

मतपत्रों का मुद्रण

नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022-23 में मतपत्र मुद्रण हेतु पंचायत आम निर्वाचन, 2021 की भाँति EVM में प्रयुक्त होने वाले मतपत्रों का मुद्रण जिला स्तर पर कराये जाने का निदेश दिया गया था। बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 के नियम 68 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए EVM हेतु मतपत्रों के परिकल्प तथा मतपत्र द्वारा मतदान हेतु मतपत्र के मुद्रण एवं उसके प्रतिपर्ण के परिकल्प के संबंध में निम्नलिखित दिशा-निर्देश निर्गत किए गएः-

EVM में उपयोग हेतु मतपत्र की विशिष्टियाँ निम्न प्रकार होंगी

(क) निर्वाचन लड़नेवाले अभ्यर्थियों का नाम प्रपत्र-14(ख) की सूची के अनुसार क्रमानुसार होगा।

(ख) एक शीट मतपत्र में अधिकतम 16 अभ्यर्थियों का नाम समाविष्ट किया जा सकता है। यदि 16 से कम अभ्यर्थी हों, तो नीचे के पैनल को खाली रखा जाएगा। यदि अभ्यर्थियों की संख्या 16 से अधिक हो, तो मतपत्र शीट-2 पर उपरोक्त वर्णित साइज, आकार एवं विवरण के साथ मुद्रित होंगे। यदि अभ्यर्थियों की संख्या 33 से 48 के बीच हो, तो तीन एवं इसी प्रकार 49 से 64 तक हो तो चार शीट का प्रयोग किया जाएगा। वर्तमान इ.वी.एम में अधिकतम 64 अभ्यर्थियों तक की व्यवस्था है। इसके लिए अधिकतम चार बैलेट यूनिट उपयोग मे लाया जा सकता है।

(ग) प्रत्येक मतपत्र की शीट पर निर्वाचन का विवरण तथा शीट नंबर बोल्ड लेटर में मुद्रित किये जाएंगे। अभ्यर्थियों की क्रम संख्या (International form of Indian Numeral. 1,2,3,4,5.) में मुद्रित होंगे।

(घ) अभ्यर्थियों की क्रम संख्या एवं नाम बांए तरफ एवं आवंटित प्रतीक पैनल के दांए साइड में रहेंगे।

(ङ) विभिन्न पदों के लिए मतपत्र पदवार निम्नांकित रंग से मुद्रित किये जाएंगेः-

पद का नाम मुद्रित किये जाने का रंग

(i) वार्ड पार्षद - सफेद कागज पर काला से मुद्रित

(ii) उप मुख्य पार्षद - स्काई ब्लू रंग के कागज पर काला से मुद्रित

(iii) पंचायत समिति सदस्य - पीला रंग के कागज पर काला से मुद्रित

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