बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 143 के तहत् नगरपालिका निर्वाचन के संचालन में जिला निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाची पदाधिकारी, सहायक निर्वाची पदाधिकारी, पीठासीन पदाधिकारी एवं मतदान दल के अन्य कर्मी, पी.सी.सी.पी., सेक्टर मजिस्ट्रेट तथा पुलिस कर्मी को निर्वाचन संचालन संलग्न करने का प्रावधान है।
उक्त प्रावधान के आलोक में ही पंचायत निर्वाचन एवं नगरपालिका निर्वाचन के संचालन में जिला निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाची पदाधिकारी, सहायक निर्वाची पदाधिकारी, पीठासीन पदाधिकारी एवं मतदान दल के अन्य कर्मी, पी.सी.सी.पी., सेक्टर मजिस्ट्रेट तथा पुलिस कर्मी सेवा ली गई एवं स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न कराया गया।
निर्वाचन को स्वतंत्र, स्वच्छ एवं उत्तरदायित्वपूर्ण सम्पन्न कराने के उद्देश्य से निर्वाची पदाधिकारी, सहायक निर्वाची पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी तथा पुलिस कर्मी जो तीन वर्ष से एक स्थान पर पदस्थापित थे उन्हें स्थानान्तरित कराये गये। जो पदाधिकारी को पूर्व के निर्वाचन कार्य में गड़बड़ी अथवा भ्रष्ट अचारण में लिप्त होने के कारण निर्वाचन कार्य से वंचित (Debarred) किये गये थे, वैसे पदाधिकारी को भी अन्यत्र स्थानान्तरित कराया गया।
नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022-23 में नगरपालिका के तीन पद हेतु तीन BU तथा तीन CU प्रत्येक मतदान केन्द्र पर उपयोग किया जाना था। साथ ही तकनीकी कार्य हेतु एक तकनीकी कर्मी की आवश्यकता थी। प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए मतदान दल में एक पीठासीन पदाधिकारी एवं पाँच मतदान पदाधिकारी यथा मतदान अधिकारी (1, 2, 3A 3B एवं 3C) प्रतिनियुक्त किये गये इनकी प्रतिनियुक्त NIC के माध्यम से तैयार कराये गये सॉफ्टवेयर के माध्यम से Radmnisation पद्धति के द्वारा किया गया। तकनीकी कर्मी को मतदान अधिकारी (3C) के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया।
पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति
राज्य में पंचायत आम निर्वाचन पूर्णतः आंतरिक सुरक्षा बल से कराया गया और इसमे किसी अन्य राज्य के पुलिस बल अथवा केन्द्रीय सुरक्षा/पुलिस बल का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया गया। मतदान केन्द्रों पर मुख्यतः गृहरक्षा वाहिनी के जवानों की तैनाती की गयी। इसके अतिरिक्त विधि व्यवस्था के संधारण तथा निर्वाचन संबंधी अन्य सुरक्षा कार्यों में जिला पुलिस बल की भी प्रतिनियिुक्ति की गई। सुरक्षा के आधार पर विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए पुलिस बल प्रतिनियुक्ति विवरणी इस प्रकार हैः-
- a. Aggressive Pre-poll Mopping up
- b. Force Deployment Plan Prepared by SEC
- Per Booth Building – 1/4
- Per Nuxal Booth Building – 2/8
- Per PCCP -- 1/4
- Per Sector min.-2 -- 1/4
- EVM Clustur -- 1/4
- Every Zone -- 1/4
- For Strong Room -- Three Section @ 2/8
- c. Concept of Sector
- d. Sector Executive Assistant
- e. PCCP per two Polling station.
- f. Zone.
- g. Super Zone.
महत्वपूर्ण निर्देश के अनुसार अनुपालन
(क) पंचायत आम निर्वाचन, 2021 ई.वी.एम के माध्यम से कराया जाना है। अतः ई.वी.एम के परिचालन/स्थानांतरण के संदर्भ में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निदेशित Term and Condition तथा सुरक्षा मानकों का ध्यान रखा गया।
(ख) ई.वी.एम कलस्टर केन्द्र एवं सेक्टर पृथक-पृथक है। सुरक्षित ई.वी.एम. को कलस्टर पर रखा जाना है, जहाँ से आवश्यकता पड़ने पर खराब ई.वी.एम. को प्रतिस्थापित किया जा सके। सेक्टर पदाधिकारी भ्रमणशील रहेंगे। अतः दोनों हेतु बल की प्रतिनियुक्ति पृथक रखा गया।
(ग) जोनल मजिस्ट्रेट, प्रखंड, अनुमंडल तथा जिलास्तरीय नियंत्रण कक्ष हेतु अतिरिक्त बल की प्रतिनियुक्ति।
(घ) पोल्ड ई.वी.एम. एवं मतपेटिका को वज्रगृह में रखने के पश्चात् भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित ई.वी.एम की सुरक्षा हेतु एस.ओ.पी के अनुपालन के संदर्भ में बलों की 24X 365 प्रतिनियुक्ति @ प्लाटून (3 सेक्शन @ 2-8) के अनुसार किया गया।
विधि व्यवस्था का संधारण
नगरपालिका आाम निर्वाचन, 2022-23 हेतु पंचायत आम निर्वाचन, 2021 की भाँति पूर्ण रूप से विधि-व्यवस्था का संधारण किया गया।
• Level playing filed Create कर आदर्श आचार संहिता का प्रभावी रूप से अनुपालन सुनिश्चित कराया गया ताकि सभी अभ्यर्थियों के मध्य एक समान अवसर उपलब्ध हो सके एवं इसके सभी गतिविधियों की दिन-प्रतिदिन जिलावार आयोग के पोर्टल पर अपडेट किया जाना। अद्यतन स्थिति प्राप्त कर आयोग के द्वारा समीक्षा किया जाना।
विजय जूलूस पर प्रतिबंध- मतगणना पश्चात विजय प्रत्याशी द्वारा विजय जूलूस निकाले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया, चूंकि हारे हुए दबंग प्रत्याशी द्वारा विजेता प्रत्याशी के साथ मारपीट/हत्या कि आशंका बनी रहती है। इसके अतिरिक्त जिस क्षेत्र के मतदाता खास कर अभिवंचित समाज/कमजोर वर्ग के मतदाता जिनके द्वारा उनके पक्ष में मत नहीं दिये होते है, उनके विरूद्ध हिंसा की आशंका बनी रहती है। जिसे सम्पूर्ण क्षेत्र में गहन पेट्रोलिंग एवं विधि व्यवस्था आदि सुनिश्चित करा कर इसे रोकने की कार्रवाई की गई।