बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 का वर्ष 2022 में संशोधन कर वार्ड पार्षद पद के साथ-साथ मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद पद पर मतदाताओं द्वारा मतदान कर प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किये जाने का प्रावधान किया गया। इस प्रकार तीन पदों का निर्वाचन एक सम्पन्न कराया जाना था। एक साथ कई पदों का निर्वाचन होने के कारण ईवीएम से मतदान कराने हेतु प्रत्येक मतदान केन्द्र पर तीन ई0वी0एम0 की आवश्यकता थी। निर्वाचन में शुचिता स्थापित करने तथा लोगों का विश्वास बनाए रखने के लिए पंचायत निर्वाचन की भाँति नगरपालिका निर्वाचन के सभी पदों का निर्वाचन ईवीएम के माध्यम से कराने का दूरगामी निर्णय आयोग द्वारा लिया गया। निर्वाचन में ईवीएम के अनुप्रयोग से एक तरफ जहाँ अवैध मतों की संख्या शुन्य हो गई वहीं दूसरी तरफ मतगणना प्रक्रिया भी काफी आसान हो गई। भारत निर्वाचन आयोग के M2 Model EVM से बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली-2007 की नियम-85 द्वारा प्रदत्त प्रावधान के अन्तर्गत नगरपालिका आम निर्वाचन सम्पन्न कराए गए।