(क) मतदान की प्रकिया
नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022-23 के लिए मतदान तीन चरणों में कराया गया। नगरपालिका के तीनों पदों पर इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ई0वी0एम) से मतदान कराया गया।
मतदान की अवधि सामान्यतः 7.00 बजे पूर्वाह्न से 5.00 बजे अपराह्न निर्धारित की गई थी।
(ख) मतदाताओं की पहचान संबंधी दस्तावेज
बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 के नियम 63 एवं 64 में मतदाताओं की पहचान से संबंधित प्रावधान उल्लिखित है। नियम 63 (1) के अनुसार ’’पीठासीन पदाधिकारी आयोग द्वारा यथा निर्देशित, अभिलेखों, कागजात/प्रमाणपत्रों के आधार पर किसी मतदाता की पहचान विनिश्चित करेगा।
स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्णय लिया गया है कि नगरपालिका निर्वाचन के दौरान मतदान के दिन मतदाताओं की पहचान हेतु प्राथमिक दस्तावेज के रूप में निर्वाचक फोटो पहचान पत्र को आधार माना जायेगा। जिन मतदाताओं के निर्वाचक फोटो पहचान पत्र नहीं बन पाये हैं अथवा जो मतदाता विशेष कारणवश अपना फोटो पहचान पत्र मतदान तिथि को पीठासीन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नही कर पाते हैं, उनके लिए निम्नांकित 16 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज अपनी पहचान स्थापित करने हेतु प्रस्तुत करना आवश्यक होगा:-
(1) आधार कार्ड।
(2) फोटोयुक्त पेन्शन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेन्शन बुक/पेन्शन अदायगी आदेश/भूतपूर्व सैनिक की विधवा/आश्रित प्रमाण-पत्र/वृद्धावस्था पेन्शन आदेश/विधवा पेन्शन आदेश;
(3) श्रम मन्त्रालय योजना अन्तर्गत जारी फोटोयुक्त स्वास्थय बीमा योजना स्मार्ट कार्ड;
(4) एम.एन.आर.ई.जी.एस. (मनरेगा) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अधीन जारी फोटोयुक्त जॉब कार्ड;
(5) सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का फोटोयुक्त जाति प्रमाण पत्र;
(6) बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी की गयी फोटोयुक्त पासबुक;
7) आयकर पहचान पत्र (Pan Card);
(8) राज्य/केन्द्र सरकार के कार्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकाय या पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र;
(9) ड्राईंविंग लाईसेंस;
(10) सांसदों/विधायकों /पाषदों को जारी किये गये आधिकारिक पहचान पत्र;
(11) फोटोयुक्त स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र ;
(12) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण-पत्र ;
(13) फोटोयुक्त शस्त्र लाईसेंस;
(14) पासपोर्ट
(15) फोटोयुक्त सम्पति दस्तावेज यथा पट्ट, रजिस्ट्रीकृत केवाला इत्यादि;
(16) मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था द्वारा जारी शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मी/विद्यार्थी फोटोयुक्त पहचान पत्र।
(ग) नगरपालिकावार मतदान का प्रतिशत
मतदान के दिन मतदाताओं के सत्यापन हेतु किये गये नवीन तकनीक के अनुप्रयोग एवं निर्वाचन संचालन से जुड़े पदाधिकारियों एवं कर्मियों तथा पुलिस बल की कर्मठता एवं तत्परता और निष्पक्षता का परिणाम है, जो उनके निरन्तर अथक और कठिन परिश्रम के कारण संभव हो सका।