अध्याय-9

मतपत्रों का मुद्रण

पंचायत आम निर्वाचन, 2016 को सम्यक् रूप से सम्पन्न कराने दिशा में मतपत्रों का मुद्रण एक जटिल और बड़ा कार्य था। म्टड की आवश्यकता एंव उपलब्धता के आलोक में ग्राम पंचायत के चार पदों यथा- ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत मुखिया, पंचयात समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य का निर्वाचन हेतु मतदान म्टड से कराये जाने का निर्णय लिया गया था। म्टड में प्रयुक्त होने वाले मतपत्रों का मुद्रण जिला स्तर पर कराये जाने का निदेश दिया गया था तथा ग्राम कचहरी के सरपंच एवं ग्राम कचहरी पंच पद पर मतदान हेतु मतपत्रों की मतदाताओं की संस्था के आलोक में मतपत्रों के मुद्रण का कार्य पूर्व की भाँति सरस्वती प्रेस, कोलकाता द्वारा सफलतापूर्वक सम्पन्न किया गया।

बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम 55 में मतपत्रों के मुद्रण से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, जो इस प्रकार हैंः-

‘‘ नियम-55‘‘-मतपत्र- (1) प्रत्येक मतपत्र और उसका प्रतिपर्ण ऐसे परिकल्प का होगा, जो आयोग निर्धारित करे। (2) मतपत्र तथा उसके प्रतिपर्ण की पीठ पर मतदान केन्द्र का प्रभेदक चिन्ह् लगाया जायेगा जिसमें जिला/प्रखण्ड का नाम एवं मतदान केन्द्र की संख्या अंकित रहेगी। साथ ही, मतपत्र की पीठ पर पीठासीन पदाधिकारी का पूर्ण हस्ताक्षर होगा।

अतः आयोग के द्वारा बिहार निर्वाचन नियमावली के उपर्युक्त नियम मं प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म्टड हेतु मतपत्रों के परिकल्प तथा मतपत्र द्वारा मतदान हेतु मतपत्र के मुद्रण एवं उसके प्रतिपर्ण के परिकल्प के संबंध में निम्नलिखित दिशा-निर्देश निर्गत किए गएः-

EVM में उपयोग हेतु मतपत्र की विशिष्टियाँ निम्न प्रकार होंगी-

(क) निर्वाचन लड़नेवाले अभ्यर्थियों का नाम प्रपत्र-9 की सूची के अनुसार क्रमानुसार होगा।

(ख) एक शीट मतपत्र में अधिकतम 16 अभ्यर्थियों का नाम समाविष्ट किया जा सकता है। यदि 16 से कम अभ्यर्थी हों, तो नीचे के पैनल को खाली रखा जाएगा। यदि अभ्यर्थियों की संख्या 16 से अधिक हो, तो मतपत्र शीट-2 पर उपरोक्त वर्णित साइज, आकार एवं विवरण के साथ मुद्रित होंगे। यदि अभ्यर्थियों की संख्या 33 से 48 के बीच हो, तो तीन एवं इसी प्रकार 49 से 64 तक हो तो चार शीट का प्रयोग किया जाएगा। वर्तमान इ.वी.एम में अधिकतम 64 अभ्यर्थियों तक की व्यवस्था है। इसके लिए अधिकतम चार बैलेट यूनिट उपयोग मे लाया जा सकता है।

(ग) प्रत्येक मतपत्र की शीट पर निर्वाचन का विवरण तथा शीट नंबर बोल्ड लेटर में मुद्रित किये जाएंगे। अभ्यर्थियों की क्रम संख्या (International form of Indian Numeral- 1,2,3,4,5.) में मुद्रित होंगे।

(घ) अभ्यर्थियों की क्रम संख्या एवं नाम बांए तरफ एवं आवंटित प्रतीक पैनल के दांए साइड में रहेंगे।

(ङ) विभिन्न पदों के लिए मतपत्र उजले कागज (White cream Wove) पर पदवार निम्नांकित रंग से मुद्रित किये जाएंगेः-

पद का नाम मुद्रित किये जाने का रंग
(i) ग्राम पंचायत सदस्य-काले (Black) रंग से
(ii) ग्राम पंचायत मुखिया-हरा (Green) रंग से
(iii) पंचायत समिति सदस्य-नीला (Blue) रंग से
(iv) जिला परिषद सदस्य-लाल (Red) रंग से
ग्राम कचहरी के पदों पर मतदान हेतु मतपत्रों की विशिष्टियाँ निम्नवार होगीः
पद का नाममतपत्रों की विशिष्टियाँ
(क) ग्राम कचहरी सरपंच के लिए- ग्राम कचहरी सरपंच के लिए- मतपत्रों का मुद्रण 60 जी0 एस0 एम0 गुणवत्ता वाले क्रीम वॉव सफेद (White cream Wove) कागज पर कत्थई (brown) रंग से अभ्यर्थी का नाम /चुनाव चिह्न शेडेड portion एवं अन्य प्रविष्टयाँ मुद्रित की जाएंगी।
(ख) ग्राम कचहरी पंच के लिए- मतपत्रों का मुद्रण 70 जी0 एस0 एम0 गुणवत्ता वाले पीले कागज (Yellow Printing Paper ) पर काला (Black) रंग से अभ्यर्थी का नाम/चुनाव चिह्न शेडेड portion एवं अन्य प्रविष्टयाँ मुद्रित की जाएंगी।
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