माह मार्च 2021 में जब पूरे विश्व में कोविड महामारी फैली थी एवं भारत वर्ष में दूसरी लहर चरम पर थी तो संवैधानिक बाध्यता को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने उसी समय अपने आम निर्वाचन 2021 की तैयारियाँ प्रारंभ की। कोविड 19 के संदर्भ में समय-समय पर केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के आलोक में विस्तृत योजना एवं रूप-रेखा तथा विवरणी तैयार कर अनुपालन सुनिश्चित करते हुए पंचायत आम निर्वाचन 2021 संपन्न कराया गया।
मुख्य बिन्दु एवं गतिविधियेां की विवरणी निम्नवत है:-
1. कोविड 19 के क्रम में संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के सफल क्रियान्यवन एवं उसके अनुश्रवण हेतु जिला एवं प्रखंड स्तर पर नोडल पदाधिकारी की नियुक्ति कर स्वास्थय विभाग से समन्वय सुनिश्चित कराना।
2. EVM के FLC तथा प्रशिक्षण हेतु बड़े हॉल की व्यवस्था कराना।
3. उक्त कार्य में संलग्न सभी कर्मियों की प्रदेश द्वार पर थर्मल स्क्रीनींग की व्यवस्था।
4. हैंड सैनिटाईजर की व्यवस्था
5. मास्क एवं गल्वस का अनिवार्य उपयोग
6. EVM एवं हॉल को सैनिटाईज कराना।
7. कोविड 19 के Appropriate Behavior के लिए क्या करें, क्या न करें (Do's-Don'ts) संबंधी पोस्टर एवं बैनर का प्रयोग।
8. प्रशिक्षण की व्यवस्था 25-25 के बैच में कराना ताकि Social Distancing के सिद्धांत का अनुपालन हो।
9. नामांकन हेतु Online की भी व्यवस्था
10. नामांकन स्थल पर पर्याप्त जगह होना एंव सामाजिक दूरी का अनुपालन सुनिश्चित करना।
11. निर्वाची पदाधिकारी के कक्ष के बाहर थर्मल स्कैनिंग, हैंड सैनिटाईजर साबुन एवं पानी की व्यवस्था हेतु एक क्मकपबंजमक कर्मी की प्रतिनियुक्ति।
12. निर्वाचन संबंधी बैठकों में उपस्थिति की संख्या का निर्धारण जगह की उपलब्धता के अनुरूप जिला प्रशासन द्वारा तय करना।
13. संबंधित अभ्यर्थी द्वारा उक्त स्थल पर सैनिटाईजर एवं थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था करना।
14. मतदान सामग्री स्थल पर कार्यरत मजदुरेां के लिए भी मास्क, गलब्स एवं सैनिटाईजर की व्यवस्था करना।
15. मतदान केन्द्र पर निर्वाचकों की अधिकतम संख्या 850 निर्धारित की गई।
16. सभी मतदान दल के मतदान सामग्री में मास्क, गलब्स एवं सैनिटाईजर की व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उपलब्ध कराना।
17. मतदान केन्द्रों पर पारा मेडिकल/आशा कर्मी के माध्यम से मतदाताओं की थर्मल स्कैनिंग सुनिश्चित कराना।
18. कोविड संदिग्ध मतदाता को ज्वामद देकर अंतिम घंटे में मतदान कराना।
19. Bihar Epidemic Diseases Coved-I9 Regulation, 2020 के अंतर्गत मास्क नहीं पहनने वाले व्यक्तियों से 50 रूप जुर्माना वसूल करना।
20. PCCP हेतु EVM संग्रहण स्थल पर भी मास्क, थर्मल स्कैनिंग एंव हैंड सैनिटाईजर की व्यवस्था करना।
21. मतदान समाप्ति के पश्चात् मतदान केन्द्र पर सैनीटाईज्ड़ करने हेतु मेडिकल टीम की व्यवस्था।
22. मतगणना स्थल पर प्रवेश द्वारा पर थर्मल स्कैनिंग एंव हैंड सैनिटाईजर तथा मास्क की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
23. मतगणना स्थल पर CU को लाने के पूर्व वज्रगृह सैनिटाईज करना।
24. बज्रगृह पर जिला स्तरीय मेडिकल टीम एंव वरीय पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति
25. बजगृह एंव मतगणना स्थल पर समाप्ति के पश्चात् सैनिटाईज करना।