बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम 119 के अनुसार प्रत्येक अभ्यर्थी को नियम 120 के अधीन जिला गजट में निर्वाचन परिणाम के प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के अंदर नियम-118 में उल्लिखित निर्वाचन व्यय संबंधी विवरणी प्रपत्र-29 में निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष दाखिल करना है जिसके साथ प्रपत्र-30 में एक शपथ पत्र भी दाखिल किया जाता है।
(क) निर्वाचन व्यय की अधिसीमा का निर्धारण
पंचायत निर्वाचन नियमावली के नियम-118 (2) (संशोधन वर्ष 2016) में पंचायत निकायों के निर्वाचन में अभ्यर्थियों के द्वारा किए जाने वाले व्यय की अधिसीमा निर्धारित की गई है, जो जो इस प्रकार है:-
क्र॰सं॰ |
पद का नाम |
निर्वाचन व्यय की अधिसीमा |
1. |
जिला परिषद् सदस्य |
1,00,000 |
2. |
ग्राम पंचायत के मुखिया |
40,000 |
3. |
ग्राम कचहरी के सरपंच |
40,000 |
4. |
पंचायत समिति सदस्य |
30,000 |
5. |
ग्राम पंचायत सदस्य |
20,000 |
6. |
ग्राम कचहरी के पंच |
20,000 |
(ख) व्यय विवरणी समर्पित करने की अवधि
पंचायत आम निर्वाचन के अभ्यर्थियों के लिए व्यय विवरणी समर्पित करने की समय-सीमा तथा विधि का उल्लेख बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम 119 में है। नियम-119 (1) के अनुसार जिला गजट में निर्वाचन परिणाम के प्रकाशन की तिथि से 15 (पन्द्रह) दिनों के अंदर निर्वाचन व्यय संबंधी विवरणी प्रपत्र-29 में निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष दाखिल की जाती है जिसके साथ संबंधित अभ्यर्थी द्वारा प्रपत्र-30 में एक शपथ पत्र/घोषणा पत्र दाखिल किया जाता है।
(ग) निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किए जाने पर अनर्हता
अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय की अधिसीमा के उल्लंघन तथा विहित रीति से निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किए जाने पर अभ्यर्थी की अनर्हता का प्रावधान बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 134 में उल्लिखित है। उक्त धारा का अवतरण निम्न हैः-
“134- यदि निर्वाचन आयोग को समाधान हो जाए कि सभी व्यक्ति द्वारा (क) इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अपेक्षित समय एवं रीति से निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया है और (ख) चूक के लिए कोई युक्तियुक्त कारण या औचित्य नहीं है, तो राज्य निर्वाचन आयोग आदेश द्वारा उसे निरर्हित कर देगा तथा ऐसा व्यक्ति आदेश की तारीख से अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए निरर्हित किया जायेगा।” अभी तक आयोग को उक्त धारा 134 के उल्लंघन के संबंध में कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।